सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों में मूवी टिकट खरीदना हुआ सस्ता, जानें नए GST रेट्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने कई चीजों पर टैक्स स्लैब रिवाइज की है. 5% और 18% की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी. सबसे ज़्यादा ध्यान सिनेमा टिकटों से जुड़े बदलावों पर दिया गया है. दरअसल कम कीमत वाले सिनेमा टिकटों पर टैक्स में राहत दी गई है. सस्ते हुए मूवी टिकटसिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों में मूवी टिकट खरीदना अब सस्ता हो गया है. इसी के साख सस्ते टिकट वाले सिनेमा देखने वालों को इस कटौती का फ़ायदा मिलेगा. नए जीएसटी रेट्स के मुताबिक ₹100 तक या उससे कम कीमत वाले टिकट पर पहले 12% टैक्स लगता था उन पर अब 5% ITC के साथ GST लगेगा. वहीं ₹100 से ज़्यादा कीमत वाले टिकटों पर बिना किसी बदलाव के 18% ITC के साथ GST लगता रहेगा. सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में सिनेमा हो जाएगा सस्ताकम कीमत वाले टिकटों पर 7% कर कटौती से देश भर के सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में सिनेमा देखना काफ़ी सस्ता होने की उम्मीद है. वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि इससे ज़्यादा लोग बड़े पर्दे की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे निर्माताओं और डिस्ट्रिब्यूटर्स से लेकर एग्जीबीटर्स तक, सभी की वैल्यू चेन में रेवेन्यू में इजाफा होगा. इसका सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण और छोटे शहरों के बाज़ारों में महसूस होने की संभावना है, जहां अफोर्डेबिलिटी हमेशा से एक बैरियर रही है. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की थी ये रिक्वेस्टबता दें कि मीटिंग से पहले, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने सरकार से 300 रुपये तक के सिनेमा टिकटों को 5% स्लैब से नीचे लाने की रिक्वेस्ट की थी. उनका तर्क था कि इस कदम से फिल्में सस्ती होंगी और एग्जीबिटर्स को छोटे शहरों और कस्बों में स्क्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने उनकी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया, जिससे मल्टीप्लेक्स बड़े पैमाने पर टैक्स राहत के दायरे से बाहर रह गए. ये भी पढ़ें:-Param Sundari Box Office Day 6 Worldwide: दुनियाभर में धूम मचा रही ‘परम सुंदरी’, रिलीज के 6 दिन में 50 करोड़ के हुई पार, जानें- कलेक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने कई चीजों पर टैक्स स्लैब रिवाइज की है. 5% और 18% की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी. सबसे ज़्यादा ध्यान सिनेमा टिकटों से जुड़े बदलावों पर दिया गया है. दरअसल कम कीमत वाले सिनेमा टिकटों पर टैक्स में राहत दी गई है.
सस्ते हुए मूवी टिकट
सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों में मूवी टिकट खरीदना अब सस्ता हो गया है. इसी के साख सस्ते टिकट वाले सिनेमा देखने वालों को इस कटौती का फ़ायदा मिलेगा.
- नए जीएसटी रेट्स के मुताबिक ₹100 तक या उससे कम कीमत वाले टिकट पर पहले 12% टैक्स लगता था उन पर अब 5% ITC के साथ GST लगेगा.
- वहीं ₹100 से ज़्यादा कीमत वाले टिकटों पर बिना किसी बदलाव के 18% ITC के साथ GST लगता रहेगा.
सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में सिनेमा हो जाएगा सस्ता
कम कीमत वाले टिकटों पर 7% कर कटौती से देश भर के सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में सिनेमा देखना काफ़ी सस्ता होने की उम्मीद है. वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि इससे ज़्यादा लोग बड़े पर्दे की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे निर्माताओं और डिस्ट्रिब्यूटर्स से लेकर एग्जीबीटर्स तक, सभी की वैल्यू चेन में रेवेन्यू में इजाफा होगा. इसका सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण और छोटे शहरों के बाज़ारों में महसूस होने की संभावना है, जहां अफोर्डेबिलिटी हमेशा से एक बैरियर रही है.
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की थी ये रिक्वेस्ट
बता दें कि मीटिंग से पहले, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने सरकार से 300 रुपये तक के सिनेमा टिकटों को 5% स्लैब से नीचे लाने की रिक्वेस्ट की थी. उनका तर्क था कि इस कदम से फिल्में सस्ती होंगी और एग्जीबिटर्स को छोटे शहरों और कस्बों में स्क्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने उनकी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया, जिससे मल्टीप्लेक्स बड़े पैमाने पर टैक्स राहत के दायरे से बाहर रह गए.
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