भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप, वाराणसी कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश
भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. वाराणसी कोर्ट ने एक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. बिजनेसमैन विशाल सिंह की तरफ से जिला अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें आरोप है कि पवन सिंह ने दो और लोगों के साथ मिलकर एक फिल्म के बनाने के लिए करीब सवा करोड़ रुपए लगाए गए थे. फिल्म रिलीज होने के बाद एक्टर ने उन्हें उनके हिस्से का पैसा नहीं दिया. ये मामला 2018 की फिल्म 'बॉस' से जुड़ा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर विशाल सिंह के साथ मेंधोखाधड़ी हुई. विशाल सिंह के वकील का कहना है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने पवन सिंह सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. क्या है पूरा मामला?पवन सिंह पर ठगी का आरोप लगाते हुए विशाल सिंह के वकील राहुल द्विवेदी ने कहा- 'हमारे क्लाइंट विशाल सिंह एक व्यापारी हैं. उनकी मुलाकात मुंबई में प्रेम शंकर राय से हुई थी. वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं. उसके बाद उनकी फिल्म बनाने के सिलसिले में कई लोगों से मुलाकात हुई. तब उन्होंने कहा कि आप पैसा लगाइए, हम लोग फिल्म बनाएंगे और आपको प्रॉफिट देंगे. इसके बाद पवन सिंह से मीटिंग करवाई गई.' फिल्म हिट होने के बाद नहीं दिए पैसे!वकील राहुल द्विवेदी ने आगे कहा- 'पवन सिंह ने भी बोला पैसे लगाइए और फिल्म बनाइए. फिल्म बन गई और हिट हो गई, मगर मेरे क्लाइंट को पैसे नहीं दिए गए. फिर मेरे क्लाइंट परेशान हो गए और हमारे पास आए. हम थाने गए, वहां सुनवाई नहीं हुई. हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया और अब कोर्ट ने इसे सही मानते हुए धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.' पवन सिंह पर कैंट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्जफिल्म इन्वेंस्टमेंट घोटाले में वाराणसी के एक जिला कोर्ट ने पवन सिंह के खिलाफ 13 अगस्त 2025 को ये आदेश पारित किया था. कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आरोपियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला साबित होता है. जिला न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 173(4) के तहत संज्ञान लेकर कैंट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. वाराणसी कोर्ट ने एक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. बिजनेसमैन विशाल सिंह की तरफ से जिला अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें आरोप है कि पवन सिंह ने दो और लोगों के साथ मिलकर एक फिल्म के बनाने के लिए करीब सवा करोड़ रुपए लगाए गए थे. फिल्म रिलीज होने के बाद एक्टर ने उन्हें उनके हिस्से का पैसा नहीं दिया.
ये मामला 2018 की फिल्म 'बॉस' से जुड़ा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर विशाल सिंह के साथ मेंधोखाधड़ी हुई. विशाल सिंह के वकील का कहना है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने पवन सिंह सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
पवन सिंह पर ठगी का आरोप लगाते हुए विशाल सिंह के वकील राहुल द्विवेदी ने कहा- 'हमारे क्लाइंट विशाल सिंह एक व्यापारी हैं. उनकी मुलाकात मुंबई में प्रेम शंकर राय से हुई थी. वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं. उसके बाद उनकी फिल्म बनाने के सिलसिले में कई लोगों से मुलाकात हुई. तब उन्होंने कहा कि आप पैसा लगाइए, हम लोग फिल्म बनाएंगे और आपको प्रॉफिट देंगे. इसके बाद पवन सिंह से मीटिंग करवाई गई.'
फिल्म हिट होने के बाद नहीं दिए पैसे!
वकील राहुल द्विवेदी ने आगे कहा- 'पवन सिंह ने भी बोला पैसे लगाइए और फिल्म बनाइए. फिल्म बन गई और हिट हो गई, मगर मेरे क्लाइंट को पैसे नहीं दिए गए. फिर मेरे क्लाइंट परेशान हो गए और हमारे पास आए. हम थाने गए, वहां सुनवाई नहीं हुई. हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया और अब कोर्ट ने इसे सही मानते हुए धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.'
पवन सिंह पर कैंट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
फिल्म इन्वेंस्टमेंट घोटाले में वाराणसी के एक जिला कोर्ट ने पवन सिंह के खिलाफ 13 अगस्त 2025 को ये आदेश पारित किया था. कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आरोपियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला साबित होता है. जिला न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 173(4) के तहत संज्ञान लेकर कैंट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
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