11 जुलाई को रिलीज नहीं होगी 'उदयपुर फाइल्स', दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के विवाद पर आज यानि गुरुवार के दिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में याचिकाकर्ता को इस एक्ट के सेक्शन 6 के तहत केंद्र सरकार के पास अर्जी दाखिल करनी चाहिए।  केंद्र के पास इस सेक्शन के तहत फ़िल्म की रिलीज रोकने का अधिकार है. कोर्ट ने लगाई फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक फिलहाल हाईकोर्ट ने जमीयत को सरकार के पास अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का वक़्त दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार के पास ऐसी अर्जी आती है तो वो 1 हफ्ते में फैसला लें. जानकारी के अनुसार अब ये फिल्म कल यानि 11 जुलाई रिलीज नहीं होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि, ‘जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी.’ चेतन शर्मा ने कोर्ट में कही थी ये बात वहीं इससे पहले ASG चेतन शर्मा ने कोर्ट में कहा था कि, ‘फिल्म की पूरी कहानी यही है कि सांप्रदायिक वैमनस्य के बीज एक सुनियोजित तरीके से सीमा पार बोए और फैलाए जा रहे हैं. इस फिल्म में समुदाय के उन बयानों को भी शामिल किया गया है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए. कल कराची की सड़कों पर वो ही लोग जिनके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, वो फिर से ISIS के संरक्षण में इकट्ठा हो गए.’ क्यों हो रहा है फिल्म को लेकर विवाद? बता दें विजय राज जैसे बेहतरीन सितारों से सजी इस फिल्म की कहानी उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या के अलावा, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, और नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर आधारित है. यही वजह है कि इसपर मुस्लिम समुदाय ने कई सवाल खड़े कर दिए है. उनका कहना है कि फिल्म में उनके समाज को गलत तरीके से दिखाया गया है. जोकि बिल्कुल ठीक नहीं है. ये भी पढ़ें - शानदार इंटीरियर और लग्जरी फर्नीचर से सजा है कपिल शर्मा का कनाडा वाला कैफे, तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें      

Jul 10, 2025 - 21:30
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11 जुलाई को रिलीज नहीं होगी 'उदयपुर फाइल्स', दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के विवाद पर आज यानि गुरुवार के दिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में याचिकाकर्ता को इस एक्ट के सेक्शन 6 के तहत केंद्र सरकार के पास अर्जी दाखिल करनी चाहिए।  केंद्र के पास इस सेक्शन के तहत फ़िल्म की रिलीज रोकने का अधिकार है.

कोर्ट ने लगाई फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक

फिलहाल हाईकोर्ट ने जमीयत को सरकार के पास अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का वक़्त दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार के पास ऐसी अर्जी आती है तो वो 1 हफ्ते में फैसला लें. जानकारी के अनुसार अब ये फिल्म कल यानि 11 जुलाई रिलीज नहीं होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि, ‘जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी.’


चेतन शर्मा ने कोर्ट में कही थी ये बात

वहीं इससे पहले ASG चेतन शर्मा ने कोर्ट में कहा था कि, ‘फिल्म की पूरी कहानी यही है कि सांप्रदायिक वैमनस्य के बीज एक सुनियोजित तरीके से सीमा पार बोए और फैलाए जा रहे हैं. इस फिल्म में समुदाय के उन बयानों को भी शामिल किया गया है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए. कल कराची की सड़कों पर वो ही लोग जिनके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, वो फिर से ISIS के संरक्षण में इकट्ठा हो गए.’

क्यों हो रहा है फिल्म को लेकर विवाद?

बता दें विजय राज जैसे बेहतरीन सितारों से सजी इस फिल्म की कहानी उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या के अलावा, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, और नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर आधारित है. यही वजह है कि इसपर मुस्लिम समुदाय ने कई सवाल खड़े कर दिए है. उनका कहना है कि फिल्म में उनके समाज को गलत तरीके से दिखाया गया है. जोकि बिल्कुल ठीक नहीं है.

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