दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया सचदेव को दी संजय कपूर की प्रॉपर्टी का सीलबंद व्यौरा दाखिल करने की इजाजत

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को उनके पति संजय कपूर की निजी संपत्तियों का व्यौरा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की इजाजत दे दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि वो अंडरटेकिंग दें कि ये जानकारी मीडिया में लीक नहीं होगी. प्रिया कपूर के वकील ने कोर्ट में कहा कि ‘वो केवल इतना चाहते हैं कि अदालत में साझा की गई जानकारी सार्वजनिक ना हो. अदालत यह तय करेगी कि इसे कैसे लागू किया जाए, लेकिन कम से कम अदालत के बाहर इस मामले पर किसी को चर्चा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.’ वकील महेश जेठमलानी ने प्रिया कपूर पर लगाए आरोप दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि मीडिया पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने बताया कि करिश्मा के बच्चों को आरके ट्रस्ट में 19 हजार करोड़ रुपये की हिस्सेदारी मिली है, जो इस निजी संपत्ति के मामले से अलग है. दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील से पूछा कि गोपनीयता कैसे बनाए रखी जा सकती है. इस पर जेठमलानी ने आरोप लगाया कि 22-26 अगस्त के बीच बहुत सारी गतिविधियां हुईं और प्रिया कपूर ने संपत्तियां अपने कब्जे में ले लीं. उन्होंने कहा कि वसीयत में दर्ज कुछ बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए और शेयरों का भी कब्जा लिया गया. उन्होंने कहा कि इस फर्जी वसीयत के कारण उनके क्लाइंट को काफी नुकसान हुआ है और उनके लिए गोपनीयता का कोई मतलब नहीं है. संपत्तियों को लेकर बहस ना हो सार्वजनिक - प्रिया कपूर के वकील प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि संपत्तियों को लेकर बहस को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए. मीडिया में लगातार ट्रायल चल रहा है और इसे लेकर बाहर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है. हमें खुद पर नियंत्रण रखना होगा. कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष मीडिया में कुछ नहीं कहेंगे. दस्तावेज़ सीलबंद लिफाफे में दाखिल होंगे, लेकिन इसे लीक नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही, यह दस्तावेज़ दूसरी पार्टी के साथ भी साझा किए जाने होंगे. ये भी पढ़ें -  संजय कपूर संपत्ति विवाद मामले में प्रिया कपूर की याचिका पर हुई सुनवाई, जानें कोर्ट का आदेश    

Sep 26, 2025 - 17:30
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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया सचदेव को दी संजय कपूर की प्रॉपर्टी का सीलबंद व्यौरा दाखिल करने की इजाजत

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को उनके पति संजय कपूर की निजी संपत्तियों का व्यौरा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की इजाजत दे दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि वो अंडरटेकिंग दें कि ये जानकारी मीडिया में लीक नहीं होगी. प्रिया कपूर के वकील ने कोर्ट में कहा कि ‘वो केवल इतना चाहते हैं कि अदालत में साझा की गई जानकारी सार्वजनिक ना हो. अदालत यह तय करेगी कि इसे कैसे लागू किया जाए, लेकिन कम से कम अदालत के बाहर इस मामले पर किसी को चर्चा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.’

वकील महेश जेठमलानी ने प्रिया कपूर पर लगाए आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि मीडिया पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने बताया कि करिश्मा के बच्चों को आरके ट्रस्ट में 19 हजार करोड़ रुपये की हिस्सेदारी मिली है, जो इस निजी संपत्ति के मामले से अलग है. दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील से पूछा कि गोपनीयता कैसे बनाए रखी जा सकती है.

इस पर जेठमलानी ने आरोप लगाया कि 22-26 अगस्त के बीच बहुत सारी गतिविधियां हुईं और प्रिया कपूर ने संपत्तियां अपने कब्जे में ले लीं. उन्होंने कहा कि वसीयत में दर्ज कुछ बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए और शेयरों का भी कब्जा लिया गया. उन्होंने कहा कि इस फर्जी वसीयत के कारण उनके क्लाइंट को काफी नुकसान हुआ है और उनके लिए गोपनीयता का कोई मतलब नहीं है.

संपत्तियों को लेकर बहस ना हो सार्वजनिक - प्रिया कपूर के वकील

प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि संपत्तियों को लेकर बहस को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए. मीडिया में लगातार ट्रायल चल रहा है और इसे लेकर बाहर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है. हमें खुद पर नियंत्रण रखना होगा. कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष मीडिया में कुछ नहीं कहेंगे. दस्तावेज़ सीलबंद लिफाफे में दाखिल होंगे, लेकिन इसे लीक नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही, यह दस्तावेज़ दूसरी पार्टी के साथ भी साझा किए जाने होंगे.

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संजय कपूर संपत्ति विवाद मामले में प्रिया कपूर की याचिका पर हुई सुनवाई, जानें कोर्ट का आदेश

 

 

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