Chinnaswamy Stampede: भगदड़ केस में RCB को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, हादसे में 11 लोगों की हुई थी मौत; जानें लेटेस्ट अपडेट

Chinnaswamy Stampede Latest Update: बेंगलुरु भगदड़ केस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मामले में गिरफ्तार आरसीबी मैनेजर को हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला कल यानी बुधवार 11 जून तक सुरक्षित रखा है. मामले में अगली सुनवाई अब 12 जून को होगी.  कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को आरसीबी के मार्केटिंग एंड रिवेन्यू हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत से देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने 11 जून तक आदेश सुरक्षित रखने को कहा है. बता दें कि सोसले को पुलिस ने 6 जून को गिरफ्तार किया था.  RCB मैनेजर को नहीं मिली जमानत आरसीबी के मार्केटिंग एंड रिवेन्यू हेड निखिल सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार, 12 जून को होगी. सोसले ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी के अवैध बताया था और पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित बताया था. फिलहाल हाई कोर्ट ने सोसले को जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि आरसीबी के आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के अगले दिन यानी 4 जून को जश्न मनाने के लिए और टीम व ट्रॉफी का दीदार करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई. इस भगदड़ के लिए जवाबदेही तय करने के क्रम में राज्य सरकार ने कई आला पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया था.  कर्नाटक सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की रकम भगदड़ में हुई मौतों पर कर्नाटक सरकार ने उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपये देने का एलान किया था. हालांकि, अब मुआवजे की रकम में इजाफा किया गया है. अब राज्य सरकार मरने वालों को 25 लाख रुपये मुआवजे में देगी. वहीं फ्रेंचाइजी आरसीबी ने भी मरने वालों को 10 लाख रुपये देने का एलान किया है.

Jun 10, 2025 - 16:30
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Chinnaswamy Stampede: भगदड़ केस में RCB को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, हादसे में 11 लोगों की हुई थी मौत; जानें लेटेस्ट अपडेट

Chinnaswamy Stampede Latest Update: बेंगलुरु भगदड़ केस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मामले में गिरफ्तार आरसीबी मैनेजर को हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला कल यानी बुधवार 11 जून तक सुरक्षित रखा है. मामले में अगली सुनवाई अब 12 जून को होगी. 

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को आरसीबी के मार्केटिंग एंड रिवेन्यू हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत से देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने 11 जून तक आदेश सुरक्षित रखने को कहा है. बता दें कि सोसले को पुलिस ने 6 जून को गिरफ्तार किया था. 

RCB मैनेजर को नहीं मिली जमानत

आरसीबी के मार्केटिंग एंड रिवेन्यू हेड निखिल सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार, 12 जून को होगी. सोसले ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी के अवैध बताया था और पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित बताया था. फिलहाल हाई कोर्ट ने सोसले को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

बता दें कि आरसीबी के आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के अगले दिन यानी 4 जून को जश्न मनाने के लिए और टीम व ट्रॉफी का दीदार करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई. इस भगदड़ के लिए जवाबदेही तय करने के क्रम में राज्य सरकार ने कई आला पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया था. 

कर्नाटक सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की रकम

भगदड़ में हुई मौतों पर कर्नाटक सरकार ने उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपये देने का एलान किया था. हालांकि, अब मुआवजे की रकम में इजाफा किया गया है. अब राज्य सरकार मरने वालों को 25 लाख रुपये मुआवजे में देगी. वहीं फ्रेंचाइजी आरसीबी ने भी मरने वालों को 10 लाख रुपये देने का एलान किया है.

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